अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाना सुनिश्चित करे अन्यथा सरपंच सचिव के विरूद्ध छ०ग० पंचायत राज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत होगी कार्यवाही

अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर कारवाई करने 8 सरपंचों व सचिवों को नोटिस

अनुविभागीय अधिकारी श्री उमेश साहू ने दिया नोटिस

महासमुंद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद श्री उमेश साहू ने अनुविभाग अंतर्गत शामिल 8 ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवों को नोटिस जारी कर कहा है कि ग्राम पंचायत के सीमा क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। जिस पर तत्काल रोक लगाएं उन्होंने ग्राम पंचायत मोहकम, खडसा,सेनकपाट, खमतराई, सिरपुर, केडियाडीह , चिंगरौद, और बह्मनी के सरपंच और सचिवों को नोटिस जारी किया है कि यह संज्ञान में आ रहा है आपके ग्राम पंचायत अंतर्गत नदी/नाले में अवैध रूप से रेत उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। छ०ग० पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा गौण खनिज नियम, 1996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अर्न्तगत स्थित शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा एवं संवर्धन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। आपके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन दृढता पूर्वक नहीं किया जा रहा है। जिससे की शासकीय राशि की हानि हो रही है। अतः अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाना सुनिश्चित करे अन्यथा आपके विरूद्ध छ०ग० पंचायत राज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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