सक्ती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डो के नवीनीकरण की समय सीमा में 15 अगस्त 2024 तक वृद्धि की गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो द्वारा जिले में प्रचलित राशनकार्डों में से नवीनीकरण हेतु शेष राशनकार्डो की विकासखंडवार, नगरीय निकायवार आवेदन प्राप्त कर समय-सीमा में राशनकार्ड नवीनीकरण, सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए है।
आवेदन करने का लिंक :
जारी आदेश के तहत ऐसे राशनकार्ड जिसमें मुखिया की मृत्यु हो चुकी है एवं सदस्य जीवित हैं, उनका विवरण मुखिया परिवर्तन हेतु व एकल राशनकार्ड जिसमें मुखिया की मृत्यु हो चुकी है, उनका विवरण राशनकार्ड निरस्त करने के लिए प्रेषित करने के निर्देश दिए गए है l नवीनीकृत राशनकार्डों का विकासखण्ड स्तर, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और वार्ड स्तर पर शिविर लगाकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरण सुनिश्चित किये जाने तथा सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक संबंधित जनपद पंचायत, नगरीय निकाय से समन्वय स्थापित कर नवीनीकरण संबंधी कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण कराने तथा अब तक वितरित नवीनीकृत राशनकार्डों के वितरण पूर्ण हो जाने का प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए गए है।
समान्य निर्देश
आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए |
परिवार में राशन कार्ड नहीं होना चाहिए |
परिवार के सदस्य विभाजित परिवार के होने चाहिए|
नव विवाहित जोड़े हो सकते है|
समय सीमा समाप्त अस्थाई राशन कार्ड धारक |
आवश्यक दस्तावेज़
खाद्य विभाग के क्षेत्र का प्रमाण .
हाल ही का बिजली का बिल |
परिवार के समूह तस्वीरों की दो प्रतियां।
पिन कोड के साथ पूर्ण आवासीय पता।
आवेदक के साथ परिवार के सदस्यों और रिश्ते का नाम।
व्यवसाय एवं वार्षिक आय
रसोई गैस कनेक्शन का विवरण।
संपर्क जानकारी फोन और /या मोबाईल नंबर के साथ
अविवाहित व्यक्ति अपने अभिभावक का पता संलग्न करे.
शुल्क विवरण :
रु. 30.00 .
प्रमाण पत्र जारी होने की अनुमानित तिथि :
समान्यतः आवेदन करने के १५ दिनों के अन्दर कोई भी प्रतिक्रिया दी जाएगी .