नगरीय क्षेत्रों में आवासहीनों को मिलेगा काबिज भूमि का निःशुल्क पट्टा 

काबिज भूमि का निःशुल्क पट्टा :- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रेज़्यूमे में 20 अगस्त 2017 से कॉन्स्टेंट आश्रम में फ़ोरम भूमि का निःशुल्क पट्टा दिया जाएगा। राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के आबाद क्षेत्रों में आवासीय समूहों के लिए लीज धृति अधिकार अधिनियम 2023 की अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया है। नगर निगम क्षेत्र में किसी व्यक्ति को 600 वर्ग फीट तथा नगर पंचायत क्षेत्र में 800 वर्ग फीट का आवास दिया जाना चाहिए। सभी रिलीज़ नई लिस्टिंग मुफ़्त होगी और सभी प्रॉप्स के लिए वैक्सली लीजेज माना जाएगा। इस पर व्यक्तिगत स्वामित्व, संपत्ति और अन्य कर के विषय में अपना निवेश के अधीन निर्णय ले सकेंगे।

काबिज भूमि का निःशुल्क पट्टा 

आवास-संबंधी व्यक्ति का पंजीकरण

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक भू-खंड का सर्वेक्षण और अभिलेख रजिस्टर में, स्वप्रेरणा से, ऐसे प्रत्येक आवास-व्यक्ति का मामला पंजीकृत किया जाएगा, पक्ष में भूमि का, पट्टाधृति अधिकार के तहत व्यवस्थापित करने के विषय में विनिश्चय किया जाना है।

भूमि व्यवसाय के संबंध में दस्तावेज़

भूमि के व्यवसाय के संबंध में दस्तावेज़ के लिए 20 अगस्त 2017 का पूर्व जारी दस्तावेज़ होगा। इनमें से किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग की सूची, विद्युत विधेयक, टेलीफोन बिल, स्थानीय निकायों का संपत्तिकर या समिति कर पंजी, जलकर भुगतान दस्तावेज, भवन या दुकान का आदेश, अधिनियम के संबद्ध प्रदत्त पट्टाधृति आवंटन और आधार या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं।

लीज भूमि का उपयोग –

लीज भूमि आवासीय प्रॉजेक्ट्स में उपयोग की जाएगी। यदि लेपरेटर द्वारा लैपलैंड का उपयोग गैर-आवासीय प्रस्तावों के लिए किया जाता है, तो लेपरेटर द्वारा प्लैटलैण्ड का प्रयोग किया जाता है। हालाँकि इसका पहला अपॉइंटमेंट का अवसर दिया गया।

पट्टा स्थानांतरण नियमितीकरण –

अधिनियम के अंतर्गत अवैध, पट्टाकृत पट्टा या अधिगृहित स्थानांतरण के प्रकरणों के संबंध में इस प्रस्ताव के लिए आवेदन या की प्राप्ति पर या स्वप्रेरणा से खंडन करते हुए प्राधिकृत अधिकारी संयुक्त दल को सूचित करें, जो स्थल निरीक्षण करेगा, यदि स्थानांतरण किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया था, जिसके पास आवास नहीं है या अन्यथा अधिनियम के तहत हितग्राही बनने की पात्रता नहीं है, तो आवंटन का स्थानांतरण कर दिया जाएगा और संबंधित भूमि को कब्जा मुक्त कर दिया जाएगा।

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