राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 24 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही सभी मतदाताओं को अपनी जानकारी सुनिश्चित करने और आवश्यक बदलाव करने का सुनहरा मौका मिल रहा है।
ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने का सुनहरा मौका
आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2024
ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने, संशोधन या विलोपन कराने के लिए अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। सभी योग्य नागरिक इस समय सीमा तक आवेदन कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
जो नागरिक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिनका नाम भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचक नामावली में दर्ज है, वे अपना नाम ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, नाम में किसी भी प्रकार के संशोधन या विलोपन के लिए भी प्राधिकृत कर्मचारी को प्रारुप क, ख और ग में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
प्रारुप क-1 में आवेदन की अंतिम तिथि 08 नवंबर 2024
जिन मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में 04 नवंबर 2024 तक जोड़े जाएंगे, वे भी प्रारुप क-1 में आवेदन कर सकते हैं। प्रारुप क-1 में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 08 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है।
जानकारी और सहायता के लिए संपर्क करें
यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी की आवश्यकता है, तो आप अपने जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी या अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह आपके लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने का अवसर है, जिसे आप न चूकें!
यह जानकारी सभी पात्र नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि वे समय पर अपने नाम मतदाता सूची में शामिल कर सकें और आने वाले चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।