माँ दंतेश्वरी समिति द्वारा ईथेनॉल निर्माण हेतु मक्का खरीदी प्रक्रिया

🌽 माँ दंतेश्वरी समिति द्वारा ईथेनॉल निर्माण हेतु मक्का खरीदी प्रक्रिया: अंशधारी किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

कोण्डागांव | जून 2025 — माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, कोण्डागांव द्वारा ईथेनॉल निर्माण हेतु आवश्यक मक्का की खरीदी प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य स्थानीय अंशधारी किसानों को लाभान्वित करना एवं भारत सरकार की जैव ईंधन नीति को समर्थन देना है।

🔶 खरीदी लक्ष्य एवं समर्थन मूल्य

समिति को 25,000 क्विंटल मक्का की आवश्यकता है, जिसकी खरीदी केवल अंशधारी किसान सदस्यों से की जाएगी। मक्का की खरीदी भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2225 प्रति क्विंटल पर की जाएगी।

🔷 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि विकासखण्ड अनुसार

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जो विकासखण्ड के अनुसार इस प्रकार है:

विकासखण्डप्रोत्साहन राशि (₹/क्विंटल)
कोण्डागांव, माकड़ी₹40
फरसगांव₹50
केशकाल, बड़ेराजपुर₹60

🔸 प्रति किसान खरीदी सीमा

यह सुनिश्चित करने हेतु कि सभी किसानों को बराबर अवसर मिले, प्रति एकड़ अधिकतम 10 क्विंटल मक्का की खरीदी की सीमा निर्धारित की गई है।

📍 खरीदी स्थल एवं दिन

  • स्थान: ग्राम कोकोड़ी स्थित ईथेनॉल प्लांट
  • दिन: सोमवार से शुक्रवार (प्रत्येक सप्ताह)

🗓️ टोकन वितरण प्रक्रिया

  • प्रारंभ तिथि: 19 जून 2025
  • समय: प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)
  • स्थान: प्रत्येक विकासखण्ड में चयनित 2-2 आदिम जाति सेवा सहकारी समिति (लैम्प्स)

✅ टोकन वितरण केंद्र:

  • कोण्डागांव विकासखण्ड: कोण्डागांव, दहीकोंगा
  • माकड़ी: माकड़ी, अमरावती
  • फरसगांव: फरसगांव, बड़ेडोगर
  • केशकाल: केशकाल, धनोरा
  • बड़ेराजपुर: बड़ेराजपुर, सलना

🧾 आवश्यक दस्तावेज (टोकन के समय अनिवार्य)

  1. ऋण पुस्तिका
  2. शेयर सर्टिफिकेट / शेयर रसीद
  3. आधार कार्ड
  4. बैंक पासबुक (छायाप्रति)

📏 मक्का गुणवत्ता मानक

केवल ‘औसत अच्छी किस्म’ के मक्का की ही खरीदी की जाएगी। गुणवत्ता मानकों में सम्मिलित हैं:

मापदंडसीमा
न्यूनतम स्टार्च मात्रा58%
अधिकतम नमी14%
काला मक्का≤1.3% (कोई कटौती नहीं), 1.3%-3.5% (कटौती अनुसार), >5% (अस्वीकार्य)
अन्य अशुद्धियाँ≤0.5%
टूटा हुआ मक्का≤1%
अप्रिय गंध/फफूंद/कीटपूर्णतः अस्वीकृत

👉 यदि मक्का निर्धारित मानकों से भिन्न होगा तो उसके अनुसार कटौती कर भुगतान किया जाएगा।

🪣 पैकिंग एवं भुगतान

  • मक्का का विक्रय 50 किलोग्राम के बारदानों में किया जाएगा।
  • भुगतान किसानों के बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से 7 कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।

ℹ️ अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करें?

किसान भाई-बहन जिले की आधिकारिक वेबसाइट या अपनी संबंधित लैम्प्स समिति से संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।