भारत सरकार के निर्देशानुसार एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का शत-प्रतिशत ई-केवायसी की कार्रवाई प्रगति पर है।
एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना
योजना के अंतर्गत देश का कोई भी नागरिक किसी भी पीडीएस शॉप से अपने राशन की प्राप्ति कर सकता है। सभी राशन कार्ड धारकों द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आरंभ किया गया था। One Nation One Ration Card में देश की 5.25 लाख राशन की दुकानें शामिल है।
एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु सभी राशनकार्ड हितग्राहियों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है।
विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है, उसके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण ई-केवायसी के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।