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Election Results 2024: कैसे होती है लोकसभा चुनाव की मतगणना , जानिए मतगणना कक्ष की कड़ी सुरक्षा

Election Results 2024: लोकसभा चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी।  मतगणना केन्द्र में मतगणना कार्य में नियुक्त गणना सुपरवाईजर एवं गणना सहायक, आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, अभ्यर्थी, उनके मतदान अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ता जारी प्रवेश पत्र के साथ ही प्रवेश कर सकेंगे। प्रत्याशी एक टेबल के लिए एक मतगणना एजेंट सहित ईटीपीवीएस तथा पोस्टल वैलेट गणना हेतु एक-एक एजेंट नियुक्त कर सकेंगे। मतगणना एजेंट मतगणना कक्ष में अपनी निर्धारित सीट पर भी बैठ सकेंगे। उन्हें मतगणना कक्ष में टेबल/सीट बदलने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना कक्ष में प्रत्याशी स्वयं मतगणना कक्षों में प्रवेश कर सकेंगे।
        मतगणना में तैनात किए जाने वाले मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो आब्जर्वरों का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में मतगणना के 24 घण्टें पहले विधानसभावार रेण्डमाईजेशन किया जाएगा और मतगणना के दिन सुबह 5 बजे टेबल का आबंटन किया जाएगा। सभी गतिविधियों की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करायी जाएगी। सुबह 7 बजे तक सभी गणना कर्ता अपने टेबल पर बैठ जाएंगे।
      इस दौरान मतगणना हाल में वीवीपीएटी काउंटिंग बूथ के माध्यम से होने वाली गणना को मॉडल के जरिए प्रदर्शित भी किया गया।

Election Results 2024:जानिए मतगणना कक्ष की कड़ी सुरक्षा

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मतगणना कक्ष तक नहीं जा सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी या कर्मचारी या सुरक्षा में लगे बल को रिटर्निंग आफिसर के बुलाने पर ही मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। मंत्री, राज्य मंत्री, मंत्री का दर्जा प्राप्त अध्यक्ष, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम के पदाधिकारी, नगर पंचायतों के पदाधिकारी सहित सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतगणना एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं हो सकेंगे। हर विधानसभा के पांच मतदान केंद्रों का रेण्डम आधार पर चयन कर उसकी वीवीपैट मशीन की पर्चियों की गणना अनिवार्य रूप से की जायेगी। मतगणना स्थल पर नियुक्त कर्मचारियों को अलग अलग रंगों के पास दिये जायेंगे ताकि संबंधित कर्मचारी अपने डयूटी वाले निर्धारित स्थल पर रहे।

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प्रत्याशी, मतगणना एजेंट, मतगणना कर्मी सहित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या मीडिया प्रतिनिधि के लिए मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। आयोग द्वारा प्रदत्त प्राधिकार पत्रधारी मीडिया प्रतिनिधियों के लिए मतगणना केन्द्र में एक मीडिया सेंटर भी होगा। जहां पर इंटरनेट सुविधा सहित मोबाइल रखने की व्यवस्था रहेगी। मतगणना केन्द्र के बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। 100 मीटर की परिधि में वाहन ले जाने की अनुमति किसी को नहीं होगी। मतगणना प्रक्रिया के दौरान स्ट्रांग रूम खोलने तथा ईवीएम को मतगणना कक्ष तक ले जाने के दौरान वीडियोग्राफी कराई जायेगी। इसके अलावा सीसीटीवी से भी नजर रखी जायेगी। बिना परिचय पत्र किसी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

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