छत्तीसगढ़ में अनुकम्पा नियुक्ति: माननीय उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। यह सूचना सेवाकाल के दौरान दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में है। यह विषय माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर एक रिट पिटीशन, क्रमांक 6349/2018 – अभिनय दास मानिकपुरी विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य, में पारित आदेश के संदर्भ में है।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2025 को इस मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है, जिसके मुख्य बिन्दु अनुकम्पा नियुक्ति की प्रकृति और प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। इस आदेश के बिन्दु क्रमांक 8, 9 और 11 विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं:
1. अनुकम्पा नियुक्ति अधिकार नहीं, रियायत है: न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुकम्पा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है, बल्कि सेवा नियमों के तहत दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार को तत्काल वित्तीय संकट से उबारने के लिए दी गई एक रियायत है। इसे नियमित रोजगार का तरीका नहीं माना जा सकता और न ही योजना या दिशानिर्देशों के दायरे से बाहर किसी उच्च पात्रता के लिए इस पर जोर दिया जा सकता है।
2. पदों की उपलब्धता और प्रशासनिक विवेक पर निर्भर: योजना के तहत नियुक्ति पदों की उपलब्धता, प्रशासनिक विवेक और अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि के अधीन है। इस मामले में याचिकाकर्ता का नाम ड्राइवर के पद के लिए अनुशंसित किया गया था, लेकिन अंतिम नियुक्ति माली के पद पर हुई। याचिकाकर्ता ने असहमति के बावजूद 14.09.2020 को विरोध स्वरूप उक्त पद पर ज्वाइन किया।
यह आदेश अनुकम्पा नियुक्ति की प्रकृति को स्पष्ट करता है और यह बताता है कि यह स्वचालित रूप से प्राप्त होने वाला अधिकार नहीं है। यह सरकार के प्रशासनिक विवेक और प्रचलित नियमों के अनुसार ही दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह सूचना सभी संबंधित विभागों, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्षों, समस्त संभागायुक्तों और समस्त कलेक्टर्स को प्रेषित की गई है, ताकि इस महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय से सभी अवगत रहें और अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट https://gad.cg.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
https://gad.cg.gov.in/statecirculars/Criculars/Scan-file-2000-2002/year2025/202500100_001.pdf