छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: किसानों, कलाकारों, युवाओं और उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और कल्याण के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में किसानों, युवाओं, कलाकारों, महिला स्व-सहायता समूहों और उद्योगों के लिए लाभकारी निर्णय लिए गए।

किसानों के लिए बड़ी सौगात
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप, इस वर्ष भी राज्य सरकार किसानों को धान का भुगतान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करेगी।
- केंद्र सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल के अलावा राज्य सरकार 800 रुपये प्रति क्विंटल की राशि फरवरी 2025 में एकमुश्त आदान सहायता के रूप में देगी।
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में अतिशेष धान की नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
उद्योगों के लिए राहत पैकेज
- राज्य के मिनी स्टील प्लांट और स्टील उद्योगों को राहत देने के लिए, जिनके कैप्टिव पावर प्लांट 1 मेगावॉट से कम हैं, उन्हें 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक बिजली शुल्क में 1 रुपये प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी।
कलाकारों के लिए आर्थिक सहायता में वृद्धि
- छत्तीसगढ़ के कलाकारों को अब आर्थिक सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई।
- मृत्यु की स्थिति में सहायता राशि को 1 लाख रुपये कर दिया गया।
छात्रों के लिए स्किलिंग प्रोग्राम
- युवाओं को वित्तीय बाजारों और निवेश के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के छात्रों के लिए चलाया जाएगा।
महिला स्व-सहायता समूहों को अवसर
- रेडी टू ईट भोजन निर्माण का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में यह कार्य 5 जिलों में लागू किया जाएगा।
नवा रायपुर अटल नगर में विकास कार्य
- श्री सत्य साईं हेल्थ और एजुकेशन ट्रस्ट को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5 एकड़ अतिरिक्त भूमि निःशुल्क दी जाएगी।
- आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित की जाएगी।
- नवा रायपुर की भूमि क्रय नीति 2017 में संशोधन किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0
- योजना के तहत 1,32,000 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 3,938.80 करोड़ रुपये के कुल अनुदान को मंजूरी दी गई।
- राज्यांश के तहत 1,450 करोड़ रुपये और अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़ रुपये मकान पूर्ण होने पर दिए जाएंगे।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नया पद सृजित किया गया।
- 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को 10%, 20%, और 30% छूट के साथ विक्रय करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में संशोधन के लिए जारी अध्यादेश की समयावधि बढ़ाई गई।