cg news in hindi: श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिको के लिए एक अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है।
cg news in hindi: यह दरें 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन, अगरबत्ती नियोजन तथा तम्बाखू विनिर्माण (जिसमें बीड़ी बनाना भी शामिल है) के लिए प्रतिदिन और प्रतिमाह श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन मान की नई दरें निर्धारित की गई है। जो निम्न प्रकार से है –
श्रमिकों की न्यूनतम वेतन की नई दरें-
अकुशल श्रमिक का वेतनमान
अकुशल श्रमिक जोन | प्रतिमाह न्यूनतम देय |
’अ | 10 हजार 620 |
’ब’ | 10 हजार 360 रूपए |
’स’ | 10 हजार 100 रूपए |
अर्द्धकुशल श्रमिक का वेतनमान
अर्द्धकुशल श्रमिको को जोन | प्रतिमाह न्यूनतम देय |
’अ | 11 हजार 270 रूपए |
’ब’ | 11 हजार 10 रूपए |
’स’ | 10 हजार 750 रूपए |
कुशल श्रमिक का वेतनमान
कुशल श्रमिको जोन | प्रतिमाह न्यूनतम देय |
’अ | 12 हजार 050 रूपए |
’ब’ | 11 हजार 790 रूपए |
’स’ | 11 हजार 530 |
उच्च कुशल श्रमिक का वेतनमान
उच्च कुशल श्रमिको को जोन | प्रतिमाह न्यूनतम देय |
’अ | 12 हजार 830 |
’ब’ | 12 हजार 570 |
’स’ | 12 हजार 310 |
इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिको के लिए दरों में वृद्धि की गई है।
कृषि श्रमिको के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए प्रतिमाह 140 रूपए की वृद्धि हुई है। और अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की official website (www-cglabour-nic-in ) पर जाएँ .