छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में दिए गए प्रावधानों के तहत मृतकों के निकटतम वारिसों के लिए चार-चार लाख रूपये की सहायता स्वीकृत की गई है।
दंतेवाड़ा : प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों में आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
बारसूर तहसील अंतर्गत ग्राम काउरगांव सरपंचपारा निवासी मेंडी बाई पोयाम की नाला के पानी में डुबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वैध वारिस बोंडा पोयामी, ग्राम तुमरीगुण्डा पटेलपारा निवासी मुन्नी तर्मा की सर्पदंश से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वैध वारिस मांझी राम तर्मा, ग्राम कोरकोट्टी उन्दीरनाला पारा निवासी बृजू कोवासी की सर्पदंश से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वैध वारिस रूपा कोवासी, गीदम तहसील अंतर्गत ग्राम कारली झामुपारा निवासी सुकलाल नेगी की तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वैध वारिस श्रीमती शर्मिला नेगी, ग्राम जोड़ातराई निवासी आसमति कश्यप की सर्पदंश से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वैध वारिस मुन्नाराम कश्यप, कटेकल्याण तहसील अंतर्गत ग्राम बड़े गुडरा स्कुल पारा निवासी हुंगा करटामी की सर्पदंश से मुत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वैध वारिस हिड़में करटामी को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति की गई है।