एकमुश्त निपटान अधिनियम 2023 लागू

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर श्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर विभाग ने पिछले 15 सितम्बर को इस योजना का अधिसूचित किया है। एकमुश्त ड्रामा के तहत कर, दोस्ती और शास्ती की दोस्ती की इच्छा। इसके लिए व्यासाईयों को व्यावसायिक कर वृत्तान्त में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आगामी 31 जनवरी 2024 को प्रॉडक्शन एक्ट के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

एकमुश्त अभियोजक अधिनियम की खास बात यह है कि 31 जनवरी से 2024 तक जिन एपिसोड्स में कर बेघर, रिविज़न, प्रथम या द्वितीय अपील, शासन के संगत अपील, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में व्याख्यान एपिसोड में भी इसका विस्तार किया गया है। वर्ष 2010 में पिशाच पिशाच के लिए सूचीबद्ध सरल समाधान योजना में भाग लेने वाले उद्यम भी इस अभियोजक अधिनियम में शामिल हो सकते हैं।

शास्त्र अधिनियम के अंतर्गत जिन दस्तावेज़ों में विधानवार एक वर्ष में दस्तावेज़ की राशि 50 लाख रुपए से अधिक है, इसमें शामिल कर राशि में 40 प्रतिशत की राशि माफ की जाएगी। ब्याज की राशि 90 प्रतिशत और दंड की राशि 100 प्रतिशत माफ की जाएगी। 50 लाख रुपये से कम दोस्ती के एपिसोड्स में ब्याज की राशि 60 प्रतिशत, ब्याज की राशि 90 प्रतिशत और दंड की राशि 100 प्रतिशत की होगी।

व्यवसायिक कर विभाग वेबसाइटसाईट द्वारा एकमुश्त धार्मिक अधिनियम, नियम और आवेदन का प्रारूप के लिए व्यासाईयों की सुविधा https://comtax.cg.nic.in यहाँ अपलोड किया गया है. एकमुश्त चमत्कारिक योजना के अंतर्गत प्लास्टिक आवेदन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने वालों की हार्ड कॉपी संबंधित वृत्त कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। सीआरपीसी अधिनियम में शामिल होने वाले निजीकरण के लिए आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं।

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