मुख्यमंत्री युवा संगम योजना के अंतर्गत जिलों के युवाओं के लिए स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक दृष्टि से राज्य प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री युवा संगम योजनान्तर्गत पात्र युवा वर्ग से आवेदन आमंत्रित किया गया है।
उद्यम निर्माण एवं व्यवसाय उद्यम पद/ वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण प्रदान किया गया, वित्तीय संस्थानों की सीमा उत्पादकता 25 लाख, सेवा उद्योग 10 लाख एवं व्यवसाय विकास 02 लाख, मुख्य राशि परियोजना लागत ऋण अनुदान सहायता दी जावेगी। योजना के अंतर्गत उद्यम उद्योग उद्योग, बेकरी निर्माण, तेल पेराई, मसाला बिल्डर्स, डीलर ऐश कंस्ट्रक्शन, क्रूज़ पेटी, प्रिटिंग प्रेस, रेडिमेड वस्त्र निर्माण, स्टील एवं लकड़ी फर्नीचर, फ़ेब्रिकैशन, लेथ मशीन वर्कशॉप, पोहा, मुरमुरा निर्माण आदि।
सेवा उद्योग के अंतर्गत वर्कशॉप, फोटो स्टूडियो, सौंदर्य स्टॉल, इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग-सर्विसिंग, प्लंबर कार्य आदि। व्यवसाय के अंतर्गत जनरल स्टोर, कपड़ा दुकान, जूता-चप्पल दुकान, श्रंगार दुकान आदि के साथ ही क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार योजनाबद्ध उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है।
उक्त योजनान्तर्गतआवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2023 तक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र संयुक्त जिला कार्यालय से संपर्क करके आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।